
New Delhi: विदेश (All travelers coming from abroad) से आने वाले सभी यात्रियों को सात दिनों तक होम क्वारंटाइन (home quarantine) में रहना जरूरी कर दिया गया है। शुक्रवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश 11 जनवरी से लागू होंगे।

होम आइसोलेशन के आठवें दिन यात्री को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराके नतीजे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद भी अगले सात दिनों तक यात्री को अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी रखनी होगी।

देश में ओमिक्रोन के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इसके साथ सर्टिफिकेट की सत्यता के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। कोरोना प्रभावित 19 देशों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
पॉजिटिव पाए जाने पर यात्री एवं उसके आगे और पीछे की तीन सीटों पर बैठें सभी यात्रियों की टेस्ट सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग जांच भी की जाएगी।



