नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीयन (RC) और फिटनेस की तारीख फिर बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.
पहले 31 दिसंबर 2020 तक थी छूट
दरअसल, परिवहन विभाग ने पहले कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था. मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था. लेकिन अब एक बार फिर लोगों को राहत दी गई है. अब 31 मार्च 2021 तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे. नियम के मुताबिक 31 मार्च के बाद पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.