
Patna: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्य सभा सांसद (Former Deputy Chief Minister of Bihar and Rajya Sabha MP) सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मोदी ने अपने शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के तहत आरोप लगाते हुए अदालत से आग्रह किया है कि रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराकर ट्रायल प्रारंभ किया जाए और तत्पश्चात सजा दी जाए।

मोदी ने अपने शिकायत में कहा है कि यादव ने मंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मोदी ने पटना के लोदीपुर में उपमुख्यमंत्री रहते अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी मॉल का निर्माण कराया।

रामानंद यादव ने सब्जीबाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट बनाने का आरोप लगाया था।
यादव का यह बयान सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर प्रमुखता से प्रचारित हुआ। कानूनी नोटिस के बावजूद आज तक ना तो अपने आरोपों के समर्थन में यादव ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और ना ही सार्वजनिक क्षमा याचना की है।
उन्होंने कहा कि यादव द्वारा जनता की निगाह में मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह आरोप लगाया गया है जो पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद है।
भाजपा नेता ने आगे बताया है कि राजद के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार का आरोप लगाया था, जिसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। पिछले दिनों न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए दोनों को सम्मन किया है।(IANS)



