पटना: बिहार पंचायत चुनाव (panchayat elections in Bihar) में पदों के लिए नामांकन शुल्क तय किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल छह पदों के लिए मतदान होंगे। इस चुनाव में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक नामांकन शुल्क (Nomination fee) तय किया गया है। साथ ही चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है।
नामांकन शुल्क तय
राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को बिहार पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क का निर्धारण कर दिया है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए एक हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया है। पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2000 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।
इन नियमों का पालन करना होगा
चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए उम्मीदवार अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है।