
Haridwar: बेटी से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने सगे पिता को दोषी करार दिया है। एफटीएससी कोर्ट (FTSC Court) ने आरोपित पिता को पांच साल के कठोर कारावास व एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अक्टूबर 2019 को कोतवाली नगर क्षेत्र में पीड़ित ने अपने पिता पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, अश्लील हरकतें करने से मना करने पर पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। किसी तरह से पीड़ित अपनी छोटी बहन व भाई के साथ अपने ताऊ के घर पहुंची थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि पिता पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुके है। उसी दिन पीड़िता ने पिता के खिलाफ कोतवाली नगर में छेड़छाड़,लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था।

सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। एफटीएस कोर्ट ने आरोपित पिता को पांच साल कठोर कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अर्थदंड राशि एक लाख 10 हजार रुपये पीड़ित को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर पीड़ित लड़की को उचित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए कहा है।


