Noida: नोएडा में सबसे ज्यादा लोग अपने बिल्डर (Builder) से परेशान हैं। बिल्डर ने लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर उन्हें समय पर उनके घर नहीं दिए हैं, जिसके चलते लोग भटक भी रहे थे और परेशान भी थे। उसी का हल निकालने के लिए उत्तर प्रदेश रेरा (Uttar Pradesh RERA) को पूरी तरीके से ऑनलाइन (online) किया गया और बाहर विदेश में बैठे लोग भी इस ऑनलाइन कोर्ट (online court) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा कर अपने केस की सुनवाई कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार दूर देश-विदेश में बैठे आवंटी को अपना पक्ष रखने की एक बेहतरीन सुविधा रेरा (RERA) ने दी है। ई कोर्ट के चलते कोविड-19 पैंडेमिक जैसी परिस्थिति से निपटने में बहुत सहूलियत मिली है।
उ.प्र. रेरा ई-कोर्ट्स लागू करने वाला देश का ‘प्रथम’ भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण है। तकनीकीकरण के अन्तर्गत उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर सर्वप्रथम माह फरवरी 2020 में ई-कोर्ट्स प्रणाली लागू की गई थी। जिससे सभी पक्षकार रेरा के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित न हो पाने की स्थिति में अपनी वास्तविक स्थान से, देश के अन्य राज्यों एवं विदेश में स्थित आवंटी, भी अपना पक्ष रख सके। अब तक प्रोमोटर्स से त्रस्त आवंटियों द्वारा ई-कोर्टस के माध्यम से कुल दर्ज 20634 शिकायतों में 15884 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। ई-कोर्टस प्रणाली में पक्षकारों को शिकायतों की सुनवाई हेतु वच्र्युअल फोरम उपलब्ध कराया जाता है और कोई भी पक्षकार अपने घर, कार्यालय सहित किसी भी लोकेशन से सुनवाई में हिस्सा ले सकता है।
वेबसाईट के तकनीकीकरण से वर्तमान में आवंटियों को शिकायतों तथा डाक्यूमेन्ट्स की फाइलिंग, सुनवाई की सुविधा, आदेश कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, आवंटियों तथा प्रोमोटर्स के लिए आर्डर कम्प्लाएंस ट्रैकिंग माड्यूल और अंतत: आदेशों तथा अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों की सुविधा प्रदान की जा रही है।