लखनऊ: देश में कोरोना के मामलों में गिरावट आयी है। धीरे-धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बेहतर होती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया है। हालांकि, यह राहत केवल उन जिलों को मिलेगी जहां कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है।
30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आते हैं, यहां सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। जबकि शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम 07 बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू होगी। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुल 20 जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सके। अगले आदेश तक इन 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रखा जाएगा।
नए नियम 1 जून की सुबह 7 बजे से लागू होंगे। इससे पहले 31 मई को पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
यहां जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर , वाराणसी , गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया
यह हैं नए नियम
- नाईट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा व शनिवार और रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
- बाजार और दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी।
- साप्ताहिक बन्दी में पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा।
- दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क के लिए की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।
- जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 30 मई को 600 से अधिक है, में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं। जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोराना केस कुल 600 की संख्या से कम हो जायेगी तो इन जनपदों में भी कोरोना कर्फ्यू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट स्वतः लागू हो जाएगी।
- यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लागू है, सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो सम्बन्धित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जायेगी।
- शादी समारोह अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।
- शव-यात्रा में कोविड -19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
- तिपहिया वाहन आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ – सफाई के साथ बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं होगा।
- कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
- कोचिंग संस्थान , सिनेमा , स्वीमिंग पूल, बार एवं शापिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
- स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
- बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।
- बैंकों/ बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें/कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रहेंगे।
- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है।
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा।
- निजी कम्पनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।
- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे व इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति मिलेगी।
- ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस खुलेंगे.
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एका स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो सकेंगे। - उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी।