रांची।

झारखंड में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 21 दिसंबर से स्कूल (School) खुलेंगे। बाेर्ड परीक्षा काे देखते हुए सरकार ने कंटेनमेंट जाेन के बाहर स्कूल खाेलने का आदेश गुरुवार को ही जारी कर दिया है। हालांकि स्टूडेंट्स काे बुलाने के लिए अभिभावकाें की अनुमति जरूरी हाेगी।

बाेर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी स्टूडेंट्स (Students) काे स्कूल बुलाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी अभिभावकाें की अनुमति लेनी हाेगी।

स्कूलाें काे केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से लाॅकडाउन (Lockdown) काे लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना हाेगा।
आदेश में कहा गया है कि जाे स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, वह उसे जारी रख सकते हैं। फिलहाल यह आदेश 31 दिसंबर तक के लिए जारी किया गया है।
स्कूल खोलने के बाद वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। मास्क जरूरी होगा। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखनी होगी।
कंटेनमेंट जाेन के परीक्षार्थियाें काे परीक्षा देने जाने के लिए भी छूट दी गई है। उनका एडमिट कार्ड ही पास माना जाएगा।
क्या खुला है:-
► राज्य के सभी मेडिकल काॅलेज, डेंटल काॅलेज और नर्सिंग काॅलेज भी 21 दिसंबर से खाेले जाएंगे।
► श्रीकृष्ण लाेक प्रशासन संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुलिस ट्रेनिंग काॅलेज, वन प्रशिक्षण स्कूल और झारखंड स्टेट स्पाेर्ट्स प्राेमाेशन साेसाइटी में भी साेमवार से क्लास शुरू हाेंगे।
► जाे आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित नहीं की गई है, कंटेनमेंट जाेन के बाहर उन सभी आर्थिक गतिविधियाें काे भी शुरू करने की अनुमति दी गई है।
► बिना दर्शकाें के फिल्म की शूटिंग की भी अनुमति। इसके लिए पीआरडी की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना हाेगा।
► कंटेनमेंट जाेन के बाहर के सभी धार्मिक स्थल, पूजन स्थल या अन्य समाराेह में पहले 50 लोगों के जाने की ही अनुमति थी। अब इसे बढ़ाकर 200 कर दिया है।
► खुली जगह पर होने वाले कार्यक्रमों में 300 लोगों या ग्राउंड की क्षमता के अनुसार जुटने की अनुमति होगी। उन्हें भी साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हाेगा।
इन पर अभी राेक ही रहेगी
सभी जुलूस, प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, दर्शकों सहित खेल संबंधित कार्यक्रम, 10वीं-12वीं क्लास छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा।
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी जारी
► आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलाें पर आम लाेगाें के बीच छह फीट की दूरी अनिवार्य हाेगी।
► सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
► कार्यस्थल या यात्रा के समय फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी हाेगा। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना हाेगा।
► कार्यालयाें के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले जाे एसओपी जारी किया था, उसका पालन अब भी अनिवार्य रहेगा।


