नई दिल्ली।
हवाई यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान ले जाने वालों के लिए बुरी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को घरेलू यात्री उड़ानों के लिए एक सामान सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में सामने आई है।
दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के कारण दो महीने के अंतराल के बाद जब 25 मई को घरेलू यात्री उड़ान सेवा बहाल की गई, तो मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक यात्री को केवल चेक-इन बैग के साथ विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी और एक हैंडबैग की अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2020 को जारी एक आदेश में कहा कि ‘विमानन कंपनियां अपनी पॉलिसी के अनुसार माल की सीमा निर्धारित कर सकती हैं। ’ वर्तमान में, कोविड -19 स्थिति से पहले 60 प्रतिशत से अधिक उड़ानों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है।