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चारा घोटाला मामले में लालू यादव दोषी करार


रांची: 

बिहार राज्य के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया है. मामले में 3 जनवरी 2018 को सज़ा सुनाई जाएगी.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने देवघर कोषागार से 84 लाख 54 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है. मामले में 22 आरोपियों में से पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया गया. जबकि लालू सहित अन्य को दोषी करार दिया गया. 
बता दें कि चारा घोटाले की शुरुआत साल 1990 से हुई थी, जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे. उस समय झारखण्ड बिहार राज्य का ही अंग था. बिहार के पशुपालन विभाग में फर्जी बिल देकर पशुधन के नाम पर रकम निकाली गई थी. पशुधन के नाम पर सालों तक फर्जीवाड़ा होता रहा. चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं. 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े एक देवघर कोषागार के मामले में आज फैसला आया है. 
घोटाले के समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, आर के राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद, कोषागार के अधिकारी एस के भट्टाचार्य, पशु चिकित्सक डा. के के प्रसाद और शेष अन्य चारा आपूर्तिकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है.
इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. 
दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद रांची के बिरसा मुंडा कारागार भेज दिया गया. 

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