रांची :
कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया गया है. कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. सजा गुरुवार दोपहर सुनाई जाएगी.
कोयला घोटाला मामले में नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सीबीआई जज भरत पराशर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता और एक अन्य को दोषी करार दिया है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कोयला घोटाले में नामजद आरोपी मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है. सीबीआई अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ छह दिसंबर को हाजिर होने का समन जारी किया था जिसके बाद आरोपी कोर्ट में पेश हुए.
गौरतलब है कि मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है. इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड को किया गया था. इस मामले में सीबीआई के आरोप-पत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक – बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम शामिल था.
इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की अनुशंसा नहीं थी बल्कि 36वीं अनुवीक्षण समिति (स्क्रींनिग कमेटी) ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी.
संहिता की धारा 120 बी, (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत चारों को दोषी करार दिया गया है.