रांची:

झारखण्ड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है. झारखंड़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के प्रारूप को कैबिनेट ने अनुमोदित किया. इस प्रारूप विधेयक के धारा-3 में बलपूर्वक धर्मांतरण प्रतिषेधित किया गया है और धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास या 50 हजार का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय हो सकता है. यदि यह अपराध नाबालिग,महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के प्रति किया गया है तो कारावास 4 वर्षों तक और जुर्माना एक लाख रुपए तक होगा.

इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर झारखंड कैबिनेट ने कुल 17 प्रस्ताओ को मंजूरी दी है……….

★ झारखण्ड राज्य में व्यवसायिक मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु परिवहन विभाग को पूर्व में हस्तांतरित भूमि को निःशुल्क झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड को करने की स्वीकृति प्रदान की गई। रांची के इटकी, दुमका के काठीकुण्ड, साहेबगंज के बोरयो, गिरिडीह, गोड्डा एवं देवघर में व्यवसायिक मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है.
(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)
★ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत राज्य के हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तार हेतु परिवहन (नागर विमानन) विभाग झारखंड सरकार को सरकारी भूमि (जीएम लैंड) का निःशुल्क भूमि हस्तांतरण करने एवं आवश्यकतानुसार ऐसी भूमि को टोकन राशि 1 रू0 पर लांग टर्म लीज पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई.
(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)
★ आपदा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिला के लिये उपायुक्तों के एकमुश्त एक करोड़ रूपये का आवंटन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है. इससे पूर्व उपायक्त को 25 लाख रू0 एक मुश्त आवंटन दिए जाने का प्रावधान था. राज्य सरकार ने आपदा में जान और माल के होने वाले नुकसान पर तत्काल राहत पहुंचान के उद्देश्य से प्रत्येक उपायुक्त को एक करोड़ रू0 एकमुश्त आवंटन दिए जाने का निर्णय लिया है. इससे प्राकृतिक आपदा अन्य स्थानीय आपदा तथा वज्रपात से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जा सकती है. अनुग्रह अनुदान तत्काल स्वीकृत की राशि उपलब्ध करा सकते हैं.
(गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)
★ 09 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए 09 सांस्कृतिक पुनरूत्थान केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में प्रचलित तथा द्वितीय भाषा के रूप में अंगीकृत 09 भाषाओं हेतु एक-एक जनजातीय एवं सांस्कृतिक उत्थान केन्द्र का मुख्यालय निम्न रूपेन स्थापित किया जायेगा:-
भाषा का नाम प्रस्तावित केन्द्र हेतु मुख्यालय का नाम
हो चाईबासा
मुण्डारी खूंटी
संथाली दुमका
खड़िया सिमडेगा
कुडुख गुमला
नागपुरी रांची
पंचपरगनियां बुंडु
कुरमाली सिल्ली
खोरठा बोकारो
(पर्यटन, कलासंस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
★ झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी की, लाभ एवं सेवा प्रदाय) विधेयक प्रारूप 2017 को कैबिनेट ने स्वीकृत किया है. भारत सरकार ने आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी की, लाभ एवं सेवा प्रदाय) विधेयक 2016 के लागू होने के उपरांत झारखण्ड सरकार राज्य की आवश्यकतानुसार झारखण्ड राज्य आधार विधेयक बनाने के उद्देश्य से यह स्वीकृति प्रदान की गई.
(सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग)
★ खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 को संशोधित कर इसके अंतर्गत झारखंड माइनर मिनरल (ऑक्सन) रूल्स 2017 को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की गई. इससे लघु खनिज के खनन पट्टों के निष्पादन में पारदर्शिता आयेगी.
(उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग)
★मेसर्स एसीसी लिमिटेड को पश्चिमी सिंहभूम में चूना पत्थर खनिज के खनन पट्टा 30 सितम्बर 2014 के कैबिनेट द्वारा दी गई स्वीकृति के संबंध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशेधन अधिनियम 2015 की धारा 10 एवं 8 तथा खनिज समनुदान नियमावली 2016 के आलोक में आंशिक संशेधन की स्वीकृति प्रदान की गई.
(उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग)
★ अग्निशमन सेवा के राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग की नियुक्तियों तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित संवर्ग के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के दायरे से तथा निःशक्त जनों के लिये तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया.
(गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग )
★ माननीय मुख्य न्यायाघीश द्वारा मनोनीत अधिकृत पदाधिकारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्रों के सापेक्ष वित्तीय क्षमता को 10,000 रूपया से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये मात्र करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
(स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)
★ पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये 7,09,55,300 रूपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. पूर्व में 2007-2008 में 3,18,54,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी जिसे 2008-2009 में नई अनुसूचित दर लागू होने पर 3,53,59,200 रू0 की प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, पुनः इस योजना का पूर्ण करने के लिए अनुसूचित दर 2014 के आधार पर कुल 7,09,55,300 की द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की है.
(स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)
★ राशि के पुनर्विनियोग के संबंध में वित्त विभाग के निर्गत मार्गदर्शन में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है।
(योजना सह वित्त विभाग)
★ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के आधार पर मेदनीनगर नगर परिषद् (वर्ग-ख) को अंतिम रूप से मेदनीनगर नगर निगम बनाये जाने की स्वीकृति दी.
(नगर विकास एवं आवास विभाग)
★ झारखंड विधायक एवं सांसद गृह निर्माण स्बावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड को गृह निर्माण हेतु 70,83,27,638 रूपये पर रांची के कांके, चुटू स्थित 35 एकड़ और गैर मजरूआ खास मालिक भूमि सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)
★ गुमला जिला के पालकोट अंचल के 524.23 एकड़ जमीन गैर मजरूआ खास जंगल, झाड़ी, मजहौला जंगल, बड़ा जंगल, की भूमि मुल्य तथा 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान, शेष की 25 गुणा राशि वृक्ष आदि के मूल्यांकित राशि अर्थात कुल 57 करोड़ 9 लाख 45 हजार 205 रू0 मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर टाटा स्टील लिमिटेड के नवामुंडी लौह अयस्क खनन परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरत वन रोपन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)
★डा० मीरा कुमारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कागांव हजारीबाग सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई. डा० मीरा कुमारी 25 नवम्बर 1998 से 14 दिसम्बर 2006 तक कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे. (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)
★ वृहत खनिज के निलामी हेतु मिनरल ब्लाक का डीजीपीएस तथा स्टेशन डिमार्केशन का कार्य मनोनयन के आधार पर मेकान लिमिटेड द्वारा सम्पादित प्रथम चरण के कार्यों के घटनोत्तर स्वीकृति तथा दूसरे चरण में अंतरिम अवधि के लिए मनोनयन के आधार पर ट्रांजेक्शन एडभाईजर कार्य हेतु मेकान लिमिटेड रांची का चयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
(उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग)


