देवघर।
देवघर में 10 जून से 15 अक्टूबर 2019 तक बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है.
देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेशानुसार सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवत्र्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) 2016 के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत सभी नदी बालू घाटो से माॅनसून सत्र (दिनांक 10.06.2019 से 15.10.2019 तक) में बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में यदि नदी बालू घाटो से बालू का उठाव करते हुए पाये जाते है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।