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झारखण्ड में स्टार्टअप वेंचर लिए 50 करोड़ का बनेगा फंड, कैबिनेट की बैठक में नौ मामलों पर हरी झंडी

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रांची: 

झारखंड में स्टार्टअप वेंचर को प्रोत्साहन देने के मकसद से राज्य सरकार ने स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फण्ड की स्थापना करने का फैसला किया है. मंगलवार को हुई बैठक में इस बावत राज्य सरकार ने 50 करोड़ रूपये का फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए तीन कम्पनियाँ झारखण्ड स्टार्टअप एंड एमएसएमइ फंड, झारखण्ड वेंचर कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड और झारखण्ड कैपिटल लिमिटेड बनायी जा रही हैं.

अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि इसकी मोनिटरिंग के लिए गुजरात वेंचर फंड लिमिटेड को सेलेक्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि झारखंड में स्टार्टअप से जुड़े प्रोजेक्ट और आईडिया के सपोर्ट के मकसद से इस तरह का फंड स्थापित किया जा रहा है.

कैबिनेट में नौ मामलों को हरी झंडी :

►कैबिनेट की बैठक में कुल नौ मामलों पर हरी झंडी मिली है. उनमें सूबे में एक्साइज डिपार्टमेंट से रेवेन्यू जेनरेट करने के मकसद से डिपार्टमेंट के पदों को पुनर्गठित करने पर भी सहमति बनी. इसके तहत निरीक्षक उत्पाद के 37 पद, अवर निरीक्षक उत्पाद के 112, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के 105, उत्पाद लिपिक के 88 और उत्पाद सिपाही के 622 स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई.

वही नमामि गंगे के तहत राज्य में राजमहल और साहेबगंज जिले में पीपीपी मोड पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गयी है. जिसकी कुल लागत राशि 18557.35 लाख रुपये और स्वच्छ भारत मिशन के केंद्र मदद से 823.27 लाख रुपये देने पर सहमति बनी.

♦कैबिनेट के अन्य फैसले इस प्रकार हैं:

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के देय आकस्मिक अवकाश अधिकतम 18 दिन अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई.

झारखंड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत मेडिकल परीक्षा के लिए एक ही अपीलेट पर सहमति बनी.

 चक्रधरपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पीपीपी मोड पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि 11352.75 लाख रुपये और स्वच्छ भारत मिशन के केन्द्र मद से 559.16 लाख रुपये  तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि 5781.01 लाख रुपये अर्थात कुल 6340.17 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.

► झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया.

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