जामताड़ा:
मूकबधिर युवती के साथ दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए जामताड़ा व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने दुष्कर्मी बाबुलाल टूडु को सात साल की सजा और पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
अभियुक्त के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 144/15 दर्ज है। यह प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज करायी था। दर्ज मामले में कहा गया है कि घटना 5 अप्रैल 2015 की रात 8 बजे की है. जब पीड़िता शौच के लिए घर के पीछे बाड़ी की तरफ गई थी। उसकी समय घात लगए हुए गांव के ही बाबूजन टुडु ने पीड़िता को पकड़कर झाड़ी के तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिसके बाद पीड़िता रोते-बिलखते घर आई. क्योंकि युवती बोल और सून नहीं सकती इसलिए उसने इशारे से अपने भाई को आप बीती सुनाई। इस बात को लेकर गांव में पंचायती भी की गई. किंतु आरोपी ने पंचायती का फैसला मानने से इंकार कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों ने न्यायालय में प्रस्तुत होकर अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी। जिसके तीन साल बाद यह फैसला आया.