
Mumbai: फिल्म अभिनेता सोनू सूद (Film actor sonu sood) को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने उनके जुहू स्थित आवास में होटल (Hotel) चलाने के लिए किए गए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है। बीएमसी ने सोनू सूद को 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। नोटिस (Notice) में यह भी कहा गया है कि अगर सोनू सूद (sonu sood) ने बीएमसी के आदेश की अवहेलना की तो उनके निवास पर किया गया अवैध निर्माण (illegal construction) तोड़ दिया जाएगा।

सोनू सूद ने जुहू में एबी नायर मार्ग पर स्थित शक्तिसागर नामक इमारत में स्थित अपने आवास को होटल में तब्दील कर दिया था। इस मामले बीएमसी ने उन्हें जब पहली बार नोटिस जारी किया था, तो सोनू सूद ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दी थी और उन्हें उच्च न्यायालय में जाने के लिए 3 माह का समय दिया था। अदालत के आदेश के बाद भी सोनू सूद ने निचली अदालत के निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती नहीं दी थी। साथ ही अपने आवास पर किए गए बदलाव को अभी तक सुधारा नहीं था।

इसी वजह से गुरुवार को बीएमसी के विभागीय कार्यालय ने सोनू सूद को फिर से नोटिस जारी किया है। बीएमसी के एक इंजीनियर ने कहा कि अगर सोनू सूद अपने बंगले पर किए गए अवैध निर्माण पर खुद कार्रवाई नहीं करते तो नगर निगम उनका अवैध निर्माण अब तोड़ देगा।


