
Bhopal: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा के विधायक संजय पाठक (Sanjay Pathak, BJP MLA from Vijayraghavgarh in Katni district of Madhya Pradesh.) की मुसीबतें बढ़ गई हैं। विधायक और उनके साथियों पर अपहरण, मारपीट का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। वहीं, प्रकरण को एमपी एमएलए न्यायालय जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

यह मामला कटनी जिले के पत्रकार रवि गुप्ता से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने विधायक पाठक और उनके साथियों पर मारपीट व अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्रथम व्यवहार न्यायाधीश की अदालत में परिवाद दायर किया था। पुलिस ने उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया था। इसी की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है।
न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि आवेदक को आरोपियों ने उसकी मर्जी के विपरीत कार में बैठाकर ले गए और बाद में मारपीट करने के अलावा उसे कार से बाहर फेंक दिया, इतना ही नहीं आवेदक को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए प्रथम दृष्टया अभियुक्त गण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 394, 365, 366 और 506 भाग 2 के अंतर्गत अपराध प्रतीत होता है। उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए।
न्यायाधीश के आदेश में संजय पाठक के विधायक होने का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं रह सकता इसलिए इस प्रकरण को जबलपुर की एमपी एमएलए न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। (IANS)


