
Deoghar: साल 2017 में हुए मारपीट से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद देवघर के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने एक अभियुक्त को दोषी पाया, जबकि मामले के अन्य आठ अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया।

मामले में अभियुक्त कांग्रेस पंडित को धारा 323 के तहत दोषी पाया गया और उसे डांट-फटकार कोर्ट द्वारा छोड़ा गया, जबकि इस मामले के अन्य अभियुक्तों शुकदेव पंडित, गुड्डू पंडित, विकास पंडित, रंजीत पंडित, बबलू पंडित, सावित्री देवी शनिचर पंडित एवं कविता देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।

मामला साल 2017 का है। आरोप के अनुसार घर में चूहे के बिल से बरसात का पानी घुस जाने से संबंधित बात को लेकर उभय पक्षों में झगड़ा हुआ था एवं मारपीट की गई थी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच लोगों ने अपनी गवाही दी। गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय सुनाया।



