Deoghar: सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा समिति के आदेश पर यातयात नियमों को पालन कराने के लिये विभाग ने कमर कस लिया है। इसे लेकर एसडीपीओ पवन कुमार और सीसीआर डीएसपी अलोक रंजन ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में संयुक्त रूप से एक प्रेसवार्ता कर विशेष रूप से जानकारी दी।
मौके पर बताया गया कि दो पहिया वाहन पर यदि दो व्यक्ति सफर करते हैं तो दोनों को हेलमेट लगाकर चलना अनिवार्य है नहीं तो एक हजार जुर्माना के साथ- साथ तीन महिने तक लाईसेंस रखने के लिये अयोग्य ठहराया जायेगा।
किशोर युवक या युवतियां यदि वाहन परिचालन करते पकड़े गये तो 25 हजार रूपये जुर्माना के साथ- साथ उनके अभिभावक को तीन वर्ष की सजा के लिये न्यायालय में अभियोजन प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। कहा कि यातायात नियमों का पालन शक्ति पूर्वक कराया जायेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
कौन- कौन से नियम का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
बिना हेलमेेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले 1000 रूपये जूर्माना के साथ- साथ तीन महिने के लिये लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य ठहराया जायेगा। दो पहिया वाहन पर पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना जरूरी नहीं तो एक हजार रूपये फाईन, ट्रिपल राइडिंग करते पकड़े जाने पर 1000 फाईन के साथ- साथ तीन माह तक लाइसेंस को अयोग्य ठहराये जायेंगें। रॉंग साइड से वाहन परिवहन करने वाहन जब्त कर न्यायालय से अभियोजन प्रक्रिया में न्यायालय के आदेश पर ही विमुक्त किया जायेगा। नो एंट्री में वाहन का प्रवेश और नो पार्किंग में वाहन पार्क करने पर वाहन जब्त कर जूर्माना के साथ- साथ न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वाहन का परमिट नहीं रहने पर 10 हजार रूपये जुर्माना के साथ- साथ 6 माह की सजा होगी।
बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर पांच हजार रूपये जूर्माना के साथ- साथ तीन माह की सजा, किशोर- किशोरी यदि वाहन चलाते पकड़े गये तो 25 हजार रूपये जूर्माना के साथ- साथ उनके अभिभावक को तीन वर्ष की सजा के लिये न्यायालय में अभियोजन प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। पूरे जिले मे छोटी या बड़ी वाहनो के छत पर सवारी चढ़ाने पर वाहन मालिक और चालकों पर 1500 जूर्माना के साथ- साथ 6 माह की सजा होगी। बिना सिल्ट बेल्ट के वाहन चलाने वालों का 1000 रूपये फाइन वसूल की जायेगी। शराब पीकर वाहन परिचालन करने वालों से 10 हजार जूर्माना के साथ- साथ सजा भी दी जायेगी। वहीं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करते धराने पर 1000 रूपया का जूर्माना की वसूली की जायेगी।