
Ranchi: अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने (The court of Additional Justice Dinesh Kumar) मंगलवार को एक करोड़ रुपये लूटकांड के छह दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।

दोषियों में अनमोल सिंघानिया, वसीम अहमद, नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद और जुल्फेकार उर्फ राजा खान शामिल हैं। अदालत ने सभी को 22 जुलाई को दोषी करार दिया था। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड से 12 अप्रैल, 2021 को एक करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद महुआ कारोबारी शुभम अग्रवाल ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस मामले में अनमोल सिंघानिया, वसीम अहमद, नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जसीम अहमद एवं जुल्फेकार उर्फ राजा खान को आरोपित बनाया गया था। इस लूटकांड की साजिश कारोबारी शुभम अग्रवाल के दोस्त अनमोल सिंघानिया ने ही रची थी। पुलिस ने आरोपितों के पास से लूट के 90 लाख रुपये बरामद भी किये थे। (Input-HS)



