Ranchi: मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज 5 प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।
मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।
बता दें कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527 / 2021 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उन पर गलत ट्वीट करने का आरोप है।
याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल, मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल 5 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी।
प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है, एफआईआर नहीं।