
Deoghar: देवघर अनुमंडल क्षेत्र के तमाम होटल संचालकों को एसडीएम द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश में नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि प्राप्त सूचना के अनुसार प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि देवघर शहर के सभी होटलों में देर रात्रि तक ध्वनी विस्तारक यंत्र/डी0जे0 आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अग्निशामक सुरक्षा से संबंधित अनुदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, जो सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश का सीधा उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि इन कारणों से कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसे में प्रशासनिक निरीक्षण के क्रम में उक्त नियमों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में द0प्र0स0 की धारा-133, उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा-निर्देश, Noise Pollution Rule/Loudspeaker Act एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


