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अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी के केस में रांची की निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली।

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Ranchi: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी के केस में रांची की निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभावना है कि हाईकोर्ट बुधवार को इस याचिका पर फैसला सुनाएगा। 

उल्लेखनीय है कि स्थानीय भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी।

दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। (IANS)

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