
Deoghar: देवघर नगर निगम क्षेत्र के वैसे तमाम बहुमंजिला भवन व व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां नियमानुसार अग्निशमन संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उससे सम्बंधित लोगों पर कार्रवाई तय है। क्योंकि हाई कोर्ट और झारखंड सरकार के आदेश पर देवघर निगम और अग्निशमन की टीम ने आये दिन हो रहे अप्रिय घटना से बचाव को लेकर कमर कस ली है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार और झारखण्ड उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य में सभी शहरी नगर निकायों आदि अंतर्गत बहुमंजिला भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमानुसार अग्निशमन संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाना है। इस क्रम में देवघर नगर निगम कार्यालय द्वारा आम सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण से संबंधित भवनों में अग्निशमन संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर अनुरोध किया गया था।

नगर आयुक्त के आदेशानुसार देवघर नगर निगम और अग्निशमन पदाधिकारी, देवघर की संयुक्त टीम द्वारा सोमवार को देवघर के बहुमंजिला भवनों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमानुसार अग्निशमन संबंधी सभी सुरक्षा मानकों की जाँच की गयी जहां अधिक से अधिक मात्रा में भीड़ एकत्रित होती है। जाँच में संबंधित भवन द्वारा अग्निशमन संबंधी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र और पारित नक़्शे के बारे में पूछताछ की गयी।
संयुक्त टीम द्वारा देवघर स्थित होटल देवघर पैलेस, V Mart, V2 मॉल, विरोय इन् होटल, विरोय मॉल, होटल इम्पीरियल हाइट, होटल रामेश्वरम, होटल मधुमाला इंटरनेशनल, होटल क्लार्क्स इन् आदि भवनों की जाँच की गयी।
जाँच के क्रम में सिर्फ होटल क्लार्क्स इन् और होटल इम्पीरियल हाइट्स द्वारा ही वैध अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पाया गया। बाकि सारे बहुमंजिला इमारतों के पास वर्तमान में अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित कोई प्रमाण पत्र या नियमानुसार सुरक्षा मानक नहीं पाए गए।
टीम द्वारा संबंधित को सख्त चेतावनी देते हुए दोषियों के विरुद्ध नियमनुसार कार्रवाई किये जाने की बात कही गयी है। टीम द्वारा आगे भी इस तरह की जाँच की जाएगी ।
टीम में अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल यादव, कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार सिंह, प्रशिक्षु सहायक नगर आयुक्त सारजेन मरांडी, नगर निवेशक विवेक हर्षिल , कनीय अभियंता प्रफुल चंद्र राय, टैक्स दरोगा जयशंकर साह एवं सन्नी कुमार शर्मा समेत अन्य निगम कर्मी सम्मलित थे।






