Ranchi: खनन घोटाले (Mining scam) में जेल में बंद चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश (Businessman Prem Prakash) की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने पैरवी की।
प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है। ईडी पूर्व में ही प्रेम प्रकाश से दो बार 6- 6 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।
गौरतलब है कि ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों और कोय़ला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।