Ranchi: आय से अधिक संपत्ति मामले (disproportionate assets case) में मांडर विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी है। दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण अब बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
विधायक बंधु तिर्की Prevention of corruption act की धारा 13(2)13(1) 13 (3) के तहत दोषी क़रार दिए गए है. यह मामला वर्ष 2010 में दर्ज किया गया था. इस केस का नंबर आरसी 5(A) 2010 है. CBI के मुताबिक बंधु तिर्की ने अपने विधायक और मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2009 के बीच 6 लाख 28 हज़ार 698 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.
विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया. इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया.