Ranchi: देश के बहुचर्चित घोटाले में शुमार डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 लाख रूपये जुर्माना लगाया है।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। कोर्ट ने उस दिन सजा का ऐलान नहीं किया था।
उसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि ने सजा सुनाई।
बता दें कि चारा घोटाले के अन्य चार मामले में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं, डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे। इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3-3 साल की सजा सुनाई गई थी।
मालूम हो कि चारा घोटाले में पांच मामले दर्ज किए गए थे। जिनमें दो चाइबासा कोषागार व एक-एक देवघर, दुमका व डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। डोरंडा कोषागार से सबसे अधिक 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। यह निकासी 1990-95 के बीच हुई थी। पूर्व चार अन्य मामलों में लालू यादव को कुल 27.5 साल कैद की सजा हुई है।