New Delhi: सोशल मीडिया पर वायरल हुए अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के एक मॉर्फ्ड वीडियो (A morphed video of actress Rashmika Mandanna) पर विवाद बढ़ने के बाद आईटी मंत्रालय (IT Ministry) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों (social media platforms) के लिए एक सलाह जारी की।
मेइटी ने 24 घंटे के अंदर कृत्रिम सामग्री हटाने के लिए फेसबुक, सांख्यिकी और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया पर सलाह दी।
दस्तावेज़ के अनुसार, एड्रेई में स्थिर कानूनी बदमाशों को फ़्लोरिडा फ़्लोरिडा प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनलाइन मध्यस्थों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति अधिसूचना अधिनियम, 2000 के तहत आधारभूत आधार को नुकसान पहुंचाना, जिसमें कंप्यूटर डेटा का उपयोग करके धारा लगाने पर सजा, 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
एडवाइजरी में कहा गया है, “आईटी मध्यस्थ नियम: नियम 3(1)(बी)(vii) : सोशल मीडिया मध्यस्थ को प्रौद्योगिकी और वीडियो, निजता नीति या मध्यस्थ के उपयोगकर्ता को सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास का पालन करना होगा और सूचित करना होगा कि वे किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली किसी भी सामग्री को होस्ट न करें।“
यह सलाह तब दी गई, जब कांग्रेस ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा कि इस तरह के डीपफेक लोगों की निजता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। विपक्षी पार्टी ने तकनीक संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में एक व्यापक कानूनी और नियामक ढांचा बनाने की मांग की है।
रश्मिका अपने डीपफेक वीडियो के सीक्वल प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अब ‘टाइगर 3’ की अभिनेत्री कैटरीना कैफ की एक नई रूपांतरित तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है। (IANS)