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कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार मुआवजे के हकदार, सरकार खुद तय करे राशि, SC का आदेश

कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

नई दिल्ली: कोरोना (Corona) से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि, कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है। 6 हफ्ते के अंदर उसे राज्यों को निर्देश देना है। मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई है। इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है।

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