नई दिल्ली।
देश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री न देने को कहा है। नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट (Airport) के अंदर मास्क न पहनने पर समझाइश और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर यात्री को विमान से उतारने और उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में भी डालने को कहा गया है।
DGCA की गाइडलाइन
► DGCA की गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों के एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से लेकर हवाई सफर खत्म करने तक मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कई जगह चेक पॉइंट सुझाए गए हैं। यानी, पैसेंजर्स को मास्क के लिए कहीं भी और कभी भी टोका जा सकता है। सलाह नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई का नियम बनाया गया है।
► नई गाइडलाइन के मुताबिक, एयरपोर्ट टर्मिनल में बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं मिलेगी। यात्रियों को मास्क लगाना होगा। एयरपोर्ट के अंदर मास्क न लगाने या सही से न लगा होने पर यात्री को टोका जा सकता है। यहां स्टाफ की बात न मानने पर यात्री को फ्लाइट में सवार होने से भी रोका जा सकता है।
► फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर क्रू मेंबर्स मास्क लगाने के लिए कह सकते हैं। कहने के बावजूद मास्क न पहनने पर यात्रियों को विमान से उतारा जा सकता है। क्रू की बात नहीं मानने या विवाद करने पर यात्री का नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी ऐसे यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने की बात कह चुके हैं।
► DGCA का ताजा निर्देश 30 मार्च को आया था। इसमें एयरपोर्ट परिसर से लेकर फ्लाइट में चढ़ने तक के दौरान सही तरीके से मास्क लगाना सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन को स्थानीय पुलिस की मदद लेने को भी कहा गया है। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों को मास्क इस तरह से लगाना है कि (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) नाक और मुंह हर हाल में ढंका रहे।
क्या होती है नो-फ्लाई लिस्ट
विमान में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन होती है। विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर को परेशानी में डालने वाले यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। नो-फ्लाई लिस्ट में नाम आने पर पैसेंजर 6 महीने से लेकर 2 साल तक हवाई सफर नहीं कर सकेगा।