


►उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

►नए नियम के मुताबिक अब शादी समारोह में 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी.
►नियम तोड़ने पर केस दर्ज हो सकता है.
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, अब शादी में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी. 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार मे 50 लोग के शामिल होने की मंजूरी दी गई है. तो वहीं अब शादियों में बैंड, डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादियों में शामिल होने पर रोक लगाया गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है.




