मध्यप्रदेश।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल यानि 21 सितंबर से खोले जाएंगे। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए अभी कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी और न ही छात्रों को स्कूल आना होगा। हालांकि वे पैरेंट्स से अनुमति लेकर टीचर से डाउट क्लीयिरिंग के लिए स्कूल जा सकेंगे। इसलिए स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति भी अब अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी अब स्कूलों से संचालित करने का आदेश दिया गया है। जिसमें डाउट क्लीयिरिंग क्लास 2 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस दौरान सभी स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन करना होगा। साथ ही स्कूल में एक दूसरे के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों को पूरे समय फेस-कवर या मास्क का उपयोग करने के साथ साबुन से बार-बार हाथों को धोना या उन्हें सैनिटाइज करना होगा।
कोरोना वायरस संक्रमण से छात्रों को बचाया जा सके, इसके लिए स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही क्लास रूम में भी सैनिटाइजर का व्यवस्था करना होगा। इसके अलावा बिना मास्क वाले छात्रों के लिए मास्क का भी व्यवस्था करना होगा।
हालांकि, कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा छात्र, शिक्षक या फिर कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।