
Raigarh: राजनीतिक रसूख के दम पर दो महिलाओं की हत्या करने के आरोपित पूर्व विधायक ब्रजराजनगर ओडिशा अनूप साय को रायगढ़ के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के मामले में भी सात साल की सजा दी है। मामला 6 मई 2016 का है। उस समय रायगढ़ के पास संबलपुरी में दो महिलाओं की लाश मिली थी।

6 मई 2016 को मिली दोनों लाशों की पहचान ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी बबली दास के रूप में हुई थी। बाद में इसका संबंध ब्रजराजनगर के तत्कालीन पूर्व विधायक अनूप साय के साथ पाई गई थी। बाद में 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन एसपी रायगढ़ संतोष सिंह के समय अनूप साय की गिरफ्तारी ओडिशा से हुई थी। दो साल बाद लगातार जिरह बहस के बाद और लगभग 60 लोगों के बयान होने के बाद शनिवार को यह फैसला आया है।
इस मामले के एक आरोपित वर्धन टोप्पो जो मामले का चालक था उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके वकील रायगढ़ के आशीष शर्मा थे। उसके मामले में साक्ष्यों के अभाव होने के कारण उसका लाभ उसे मिला।