
Nainital: उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने खरीदे गए सामान को घर तक पहुंचाने का आश्वासन देने के बाद घर न पहुंचाने पर दुकानदार और ट्रांसपोर्ट कंपनी (shopkeeper and transport company) पर अलग-अलग 25-25 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ित को उसके द्वारा चुकाई गई कीमत का सामान तथा मानसिक वेदना , क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश सुनाए हैं।

मामले के अनुसार भराड़ी जिला बागेश्वर निवासी व्यक्ति ने हल्द्वानी स्थित एसवी फर्नीचर नाम की दुकान से जनवरी 2018 में 3 अल्मारिया खरीदी थीं। इन अल्मारियों को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीप ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से भराड़ी के लिए भिजवाया। लेकिन रास्ते में सामान ला रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुकानदार ने क्रेता को दिए बिल और ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल्टी में सामान गंतव्य तक पहुंचाने का खर्चा अलग से वर्णित नहीं किया था। सामान का बीमा न होने के कारण विक्रेता ने क्रेता को खरीदा गया सामान देने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल व सदस्य विजय लक्ष्मी थापा ने कहा कि सामान को गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन देने के बाद दुर्घटना के कारण भी सामान को नहीं पहुंचा पाने पर दुकानदार व ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें जुर्माने की सजा सुनाई गई।