रांचीः
शनिवार को स्टेट कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिये.
►झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को प्रभावकारी बनाने तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके अध्यक्ष मंत्री उद्योग खान भू तत्व विभाग तथा एक प्रबंध निदेशक का पद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे. प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.
झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कुल पांच निदेशकों का एक स्थाई निदेशक मंडल होगा जिस के सदस्य सचिव खान भूतत्व विभाग, सचिव राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग, सचिव अथवा अपर वित्त आयुक्त योजना सह वित्त विभाग निदेशक उद्योग तथा प्रबंध निदेशक जियाडा सदस्य सचिव होंगे. इसके अतिरिक्त तीन स्वतंत्र निदेशक होंगे जिन्हें औद्योगिक संगठन अथवा औद्योगिक घरानों अथवा उद्योगपतियों में से उद्योग खान भूतत्व विभाग के द्वारा नामित अथवा मनोनीत किया जाएगा.
►कैबिनेट ने जनसेवक संवर्ग को अनुमान्य वेतनमान में एसीपी का लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया. यह लाभ एसीपी योजना के अंतर्गत है जो 31.8. 2008 तक के मामलों में प्रभावी होंगे तथा उसके उपरांत 1.9. 2008 से राज्य कर्मियों के लिए लागू एमएसीपी के प्रावधान लागू होंगे.
►कोडरमा जिला के जयनगर तथा कोडरमा अंचल के कुल 2.947 एकड़ भूमि 7 करोड़ 90 लाख 24 हजार 526 रुपए रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भुगतान दिए जाने पर विशेष रेल परियोजना डीएफसीसीआईएल के लिए स्थाई हस्तानांतरण की स्वीकृति दी गई.
►जिला स्तर पर डीआरडीए की नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली के तहत विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमावली को स्वीकृत किया गया. परियोजना पदाधिकारी से लेकर अनुसेवक तक कुल 32 प्रकार के पद सृजित किए गए हैं और उनके लिए नियुक्ति सेवा शर्त और कर्तव्य नियमावली बनाई गई है.
► स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रांची शहरी क्षेत्र में लोक निजी भागीदारी पर पब्लिक बाई साइकिल शेयरिंग सिस्टम के प्रणाली को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई. प्रथम चरण में इस योजना को लगभग 1200 साइकिलों के साथ रांची शहर के 120 स्टेशनों से आरंभ किया जाएगा. प्रथम चरण की योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात संपूर्ण शहरी क्षेत्र में से इसका विस्तार किया जाएगा. उपभोक्ताओं को साइकिल निर्गत करने के लिए स्मार्ट फोन एप्लीकेशन एवं स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होंगे.
► झारखंड राज्य के राजकीय मूक बधीर एवं नेत्रहीन विशेष विद्यालयों के शिक्षक संवर्ग की भर्ती प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों की नियमावली 2017 को कैबिनेट ने स्वीकृत किया.
► भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 180 उपयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना वर्क ऑफ लाइसेंसी रूल् 2016 के आधार पर झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए गए वर्क्स ऑफ लाइसेंसीज रूल 2017 को कैबिनेट ने स्वीकृत किया.
► श्रम एवं नियोजन तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों के 105 प्रखंड के वैसे सरकारी भवन अभी अकार्यरत है वहां संबंधित उपायुक्त अथवा विभाग से सहमति प्राप्त कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की स्वीकृति दी गई.
► ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के प्रस्ताव झारखंड पंचायत भूमि विकास नक्शा एवं भवन निर्माण नियमावली 2017 के प्रारूप को कैबिनेट ने स्वीकृत किया. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.
► योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव राज्य सरकार के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के अपुनरीक्षित वेतनमान में 1.1 .2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता को बढ़ा कर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया.
► योजना सह वित्त विभाग के प्रस्ताव अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को झारखंड राज्य के अधीन आयोग बोर्ड प्राधिकार में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के आलोक में उन्हें स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप वेतन एवं भत्ते के निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की इन पदों पर नियुक्ति के फलस्वरुप पेंशन में प्राप्त राशि उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन से घटाई जाएगी.
► कल्याण विभाग के प्रस्ताव झारखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 2017 को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की इस नियम के बनाए जाने का उद्देश्य झारखंड राज्य के ऐसे पीड़ित जरूरतमंद अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य या परिवार को तुरंत राहत पहुंचाना है जो उत्पीड़ित हो अथवा जो अपने निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकट की स्थिति में हो तथा जिन्हें किन्ही अन्य स्रोतों से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना ना हो.
► महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू करने हेतु संविदा के आधार पर सृजित पदों को परियोजना अवधि के विस्तार तक संविदा अवधि विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया है.
► पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रस्ताव राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन किंतु और अस्वस्थ अथवा वृद्ध कलाकारों को मासिक पेंशन दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि झारखंड राज्य के ऐसे श्रेष्ठ कलाकार जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई हो तथा जो अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाने में असक्षम हो तथा अस्वस्थता की हालत में जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें प्रतिमाह 1000रु मासिक वृत्तिका प्रदान की जाए जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो सके.
► स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव राज्य के 18 सदर अस्पतालों के लिए आईपीएच मानक के अनुरूप पारामेडिकल कर्मचारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की.
► परिवहन विभाग के प्रस्ताव श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची के अधीन संचालित वाहनों के मार्ग कर में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
► विधि विभाग के प्रस्ताव श्री अजीत कुमार अपर महाधिवक्ता को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची को उनके पद ग्रहण करने की तिथि से महाधिवक्ता झारखंड के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की.
► राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में कंपनसेशन और पारदर्शिता के अधिकार झारखंड संशोधन विधेयक 2017 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की.
इस प्रस्ताव के तहत राज्य के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए एवं व्यापक जनहित में विभिन्न परियोजना जैसे विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अस्पताल पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र रेल सड़क जल मार्ग विद्युतीकरण सिंचाई आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास जल आपूर्ति पाइप लाइन एवं ट्रांसमिशन के लिए भूमि अर्जन के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में कंपनसेशन और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 जो सामाजिक प्रभाव आकलन एवं लोक प्रयोजन तथा अध्याय-3 जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है से मुक्त करने का प्रस्ताव है. किंतु झारखण्ड अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूर्व से लागू पेसा कानून लागू रहेगा.
► गृह विभाग के प्रस्ताव राज्य के जिलों में कक्षपाल एवं उच्च कक्षपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को ढेर संविदा भत्ता में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया इन्हें 15000 रू0 संविदा राशि दी जा रही थी प्रतिमा जिसे बढ़ाकर 20000रू0 प्रतिमाह संविदा भत्ता स्वीकृत की गई.
►उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग के प्रस्ताव भू तात्विक विश्लेषण संवर्ग भर्ती एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2017 को कैबिनेट ने स्वीकृत किया.
►ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के प्रस्ताव झारखंड पंचायत राज स्वशासन परिषद सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2017 को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की.