रांची।
झारखंड हाई कोर्ट ने BJP की उस याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली है जिसमें उन्होंने स्पीकर के सुओ मोटो संज्ञान लेने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
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हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में मामला रहेगा तब तक स्पीकर दल बदल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।
13 जनवरी को अगली सुनवाई
बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में विधान सभा को नोटिस और जवाब देने का निर्देश भी दिया है । दोनों मामलों पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी बीजेपी ने बाबूलाल की प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने को चुनौती दी है।