देवघर।
रविवार को संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वाति इंटरप्राइजेज द्वारा निगम होर्डिंग और विज्ञापन टैक्स को रंगदारीपूर्ण तरीके से वैध-अवैध वसूली करने पर विरोध दर्ज कराया था और अवैध रुप बंगाल की एक गाड़ी को 2-3 दिन से जब्त रखने के विरुद्ध में रविवार को एक एफआईआर भी दर्ज करवाया गया है।
सोमवार सुबह नगर निगम आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर और मामले पर पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए चैम्बर के अधिकारियों के साथ एक बैठक की पेशकश की। नगर आयुक्त और संबंधित एजेंसी के साथ सोमवार की दोपहर निगम के नए भवन में चैम्बर के अधिकारीगण ने बैठक कर सम्मानजनक और नियमसंगत होर्डिंग राइट, विज्ञापन और इसके शुल्क के समाधान पर चर्चा किया।
बैठक के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति बनी।
1. निगम द्वारा दो-तीन दिनों के अंदर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कर होर्डिंग और विज्ञापन शुल्क के संग्रहण के लिये नियुक्त एजेंसी का विवरण, विज्ञापन शुल्क वसूली का सुसंगत नियम और शर्तों को पारदर्शीपूर्ण तरीके से सार्वजनिक करेगी।
2. निगम द्वारा नियुक्त एजेंसी विभिन्न शुल्क निगम प्रशासक को प्रस्तावित करेगी, जिसकी समीक्षा चैम्बर के साथ बैठक कर की जाएगी और एक सर्वमान्य निश्चित दर सीमा निर्धारित किया जायेगा।
3. नियुक्त एजेंसी और उसके कर्मी भविष्य में शुल्क वसूली के लिए किसी के साथ अभद्रता और जोर-जबर्दस्ती नहीं करेगी। एजेंसी अपने सभी कर्मियों को पहचान-पत्र जारी करेगी तथा पहचान-पत्र के बिना कोई कर्मी शुल्क वसूली का काम नहीं करेगा।
4. लिये जा रहे शुल्क के लिए निगम द्वारा अनुमोदित प्राप्ति रसीद तथा डिमाण्ड नोटिस का उपयोग करेगी।
5. मूवमेंट और ट्रांजिट में किसी भी तरह के विज्ञापन सामग्रियों को कैरी करने वाले वाहनों को जब्त नहीं करेगी और न ही विज्ञापन अधिष्ठापित करने वाले कामगारों को रोकेगी।
6. कोई भी व्यवसायी निगम क्षेत्र में विज्ञापन अधिष्ठापन कराने से पूर्व नियुक्त एजेंसी से निर्धारित दर भुगतान कर पूर्व अनुमति या सहमति लेंगे।
7. बिना अनुमति या सहमति के निगम क्षेत्र में लगाए गए होर्डिंग या विज्ञापन सामग्री को पहले डिमाण्ड नोटिस के माध्यम से शुल्क जमा करने की मांग की जाएगी, अन्यथा एजेंसी उक्त होर्डिंग या विज्ञापन सामग्री को जब्त या नष्ट कर सकती है।
8. प्रतिष्ठानों में अपनी जगह पर लगाये गए प्रतिष्ठान के बोर्ड तथा स्वयं के डिलीवरी वाहनों पर लगे बोर्ड पर कोई शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन अपने वाहनों में यदि डिस्प्ले या ऑडियो-वीडियो प्रचार किया जायेगा तो उसके लिये शुल्क देय होगा।
बैठक में चैम्बर की ओर से फेडरेशन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक, संप चैम्बर के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, महासचिव संजय मालवीय, कोषाध्यक्ष पीयूष जायसवाल, संयुक्त सचिव निरंजन सिंह और कार्यकारिणी सदस्य एवं बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत कुमार सिंह मौजूद थे। जबकि स्वाति इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि के रूप में विपिन कुमार एवं निगम के सिटी मैनेजर मृणाल कुमार और टैक्स दारोगा जयशंकर साह उपस्थित थे।