देवघर।
देवघर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का मतदान चल रहा है.
जिले के अन्तर्गत 56 मतदान केन्द्रों पर मतदान हो रहा है। पंचायत उपचुनाव को लेकर कुल 204 मतदान कर्मियों के साथ 400 कि संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
देवघर जिला अन्तर्गत कुल 12 रिक्त पदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जा रहे हैं।इसमे मुखिया पद के लिए 03, पंचायत समिति सदस्य के लिए 01, एवं वार्ड सदस्य के लिए 08 पद पर चुनाव हो रहा है. मतदान से सम्बंधित पल पल की जानकारी पर जिला नियंत्रण कक्ष में नजर बनाये हुए हैं।
जिले के आलाधिकारी पंचायत उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा लगातर मतदान केंद्रों का भ्रमण कर चुनाव की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाये हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपस्थित अधिकारियों व मतदान कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावे उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी को मतदान में व्यवधान से संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो इसकी जानकारी 100 डायल कर नियंत्रण कक्ष को दे सकते है।
वहीं, शांतिपूर्ण एवं विधिसम्मत मतदान सम्पन्न कराने के दृष्टिकोण से दिनांक 17 दिसंबर के अपराह्न 3ः00 बजे से हीं ड्राय डे घोषित किया गया है। यह ड्राय डे दिनांक 20 दिसंबर के प्रातः 7ः00 बजे तक लागू रहेंगें। यह आदेश सम्पूर्ण देवघर के त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं स्वच्छ, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से लागू किये गए हैं। इस बीच सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकाने बंद रहेंगी। किसी भी होटल, रेस्तराँ, क्लब, भोजनालय, पाकशाला अथवा किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्थान में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों की न तो बिक्री की जाएगी और न हीं इनका सेवन किया जाएगा। यह आदेश देवघर नगर निगम एवं मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र पर प्रभावी नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्ति को झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 68 ’’क’’, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ’’ग’’ तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 के तहत एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।