धनबाद:
धनबाद कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी प्रेम सागर पासवान को दस साल की कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत द्वारा आरोपी को पूर्व में ही पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया का चूका था ।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का है मामला:
मामला 20 अप्रैल 2013 का है। प्रेम सागर ने रात के नौ बजे अपनी भतीजी को भेजकर पीड़ित नाबालिग को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित नाबालिग को प्रेम सागर का भाई रंजय ट्यूशन पढ़ाया करता था। घटना के समय वह घर पर नहीं था।
पीड़िता ने अपनी माँ को बताई पूरी घटना:
रंजय की गैर हाजिरी में पीड़ित नाबालिग को ट्यूशन पढ़ाने का बहाना बनाकर घर पर बुलाया था। पीड़ित नाबालिग ने जब अपनी माँ को पूरी जानकारी दी तब माँ ने लोदना ओपी में प्रेम सागर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।