
Deoghar News : वाहन छोड़ने के एवज में 2,000 रुपये लेने के आरोप की जांच के बाद देवघर एसपी ने यातायात थाना के मुंशी (साक्षर आरक्षी) आ०/870 सुजीत श्याम सुन्दर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, देवघर निर्धारित किया गया है।

मामले में अंधरीगादर, जसीडीह निवासी हीरालाल यादव, पिता नरेश यादव के आवेदन पर पुलिस उपाधीक्षक (मु.) देवघर द्वारा कार्यालय ज्ञापांक-98/मु०, दिनांक 06.08.2026 के माध्यम से जांच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि आ०/870 सुजीत श्याम सुन्दर ने वाहन के चालक से सुबह आने के लिए कहा था।

चालक ने कच्चा माल होने की बात कहते हुए वाहन छोड़ने का आग्रह किया। आरोप है कि इसके बाद मुंशी ने 3,000 रुपये की मांग की और बताया कि इसमें 1,000 रुपये का चालान कटेगा तथा 2,000 रुपये इधर देना होगा। चालक ने कच्चा माल खराब होने और पैसे नहीं होने की बात कहते हुए ऑनलाइन 2,000 रुपये देने की बात कही।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार, इसके बाद सुजीत श्याम सुन्दर ने यातायात थाना के निजी चालक छोटु कुमार राणा को वाहन चालक के साथ फल दुकानदार के स्कैनर पर 2,000 रुपये भेजवाने और उसके बदले 2,000 रुपये नकद लेकर आने को कहा। छोटु कुमार राणा ने आवेदक से फल दुकानदार के स्कैनर पर 2,000 रुपये भेजवाने के बाद फल दुकानदार से 2,000 रुपये नकद लेकर यातायात थाना के मुंशी को दिया।
प्रतिवेदन में बताया गया है कि यातायात पुलिस के विरुद्ध वाहन छोड़ने के एवज में स्कैनर से 2,000 रुपये लेने के आरोप से संबंधित खबर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नगर थाना प्रभारी द्वारा कार्यालय ज्ञापांक-2152/नगर थाना, दिनांक 19.07.2026 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।
जांच में आवेदक द्वारा फल दुकानदार श्याम तिवारी के पास 2,000 रुपये भेजे जाने तथा उक्त राशि को यातायात थाना के निजी चालक छोटु द्वारा लेकर यातायात थाना के साक्षर आरक्षी सुजीत श्याम सुन्दर को दिए जाने की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि यातायात थाना के मुंशी सुजीत श्याम सुन्दर ने आवेदक हीरालाल यादव के पिकअप वैन को 2,000 रुपये लेकर छोड़ा।
जांच प्रतिवेदन में सुजीत श्याम सुन्दर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। आदेश में उनके रवैये को घोर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण, आदेशोल्लंघन एवं मनमाने रवैये का परिचायक बताया गया है।
आदेश में कहा गया है कि उनके इस कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। इसके बाद देवघर एसपी के आदेश से आ०/870 सुजीत श्याम सुन्दर, यातायात थाना, देवघर को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, देवघर रहेगा।



