Deoghar: जिले के सारवां थाना कांड संख्या 119/ 2021 के अभियुक्त मुन्ना राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
देवघर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मुन्ना राणा को उम्र कैद के साथ ₹10,000 का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। अगर अभियुक्त जुर्माना राशि अदा नहीं करेगा तो उसे अतिरिक्त 1 वर्ष सामान्य कारावास की सजा भी भोगनी होगी।
अभियुक्त मुन्ना राणा के खिलाफ आरोप था कि उसने गेंदो राणा की बेटी रीता देवी को पेट में चाकू मार कर नृशंसतापूर्वक जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचारोपरांत उम्रकैद की सजा सुनाई ।