Ranchi: दहेज (Dowry) के लिए शाइस्ता परवीन नामक महिला की हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी डोरंडा के रहमत कॉलोनी निवासी रांची के पूर्व एडीएम अहमद हुसैन एवं महिला के देवर अंदलीब अहमद को अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद (life prison) की सजा सुनाई है। अदालत (court) ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पिता-पुत्र को अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने इन दोनों को बीते आठ अगस्त को दोषी ठहराया था। दोनों पर दहेज के लिए शाइस्ता हसमत नामक महिला की हत्या करने का आरोप था। मृतका का देवर अंदलीब अहमद पूर्व से ही जेल में है। सजा पर सुनवाई के दौरान उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
क्या है मामला
इस संबंध में मृतिका शाइस्ता हसमत के भाई अबु साहलेह नासिर ने बताया कि मुंगेर के शाह जुबेर रोड में वे लोग रहते है। उन्होंने अपनी बहन की शादी डोरंडा के रहमत कॉलोनी निवासी अहमद हुसैन के पुत्र आफताब अहमद से 27 दिसंबर 2015 में की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही महिला को दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज के रूप में एक फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख की मांग की जाती थी।
जब दहेज नहीं दिया गया तो 12 जुलाई 2017 को सास, ससुर और देवर ने बिजली की तार से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन जब महिला के पिता सरकारी शिक्षक हसमत अली ओला, भाई सहित अन्य परिजन शव लेने पहुंचे तो ससुराल वाले शव देने से इनकार कर दिया। साथ ही मारपीट और गाली-गालौज की गयी। इससे सदमे में उसी दिन महिला के पिता हसमत अली ओला की मौत हो गयी थी। इसके पूर्व महिला के पिता ने डोरंडा थाना में कांड संख्या 145/17 प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।