Ranchi: झारखंड के 10 जिलों के 14 नगर निकायों में चुनाव (Municipal elections) का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की सहमति के बाद झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2022 की मंजूरी दे दी गयी है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है।
2012 की नियमावली में कई संशोधन भी किए गये हैं। नई नियमावली के तहत नगर निकायों में दलीय आधार पर चुनाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ उप महापौर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान नहीं होगा। इसे विलोपित किया गया है। निकायों में मेयर, अध्यक्ष के अलावा अब वार्ड पार्षद के लिए ही सिर्फ वोट डाले जायेंगे।
एक लाख की आबादी पर अधिकतम 30 वार्डों का गठन
एक लाख की आबादी पर अधिकतम 30 वार्डों का गठन किया जायेगा। इसके बाद प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर एक वार्ड का गठन करने का नियम बनाया गया है। नई नियमावली के अनुसार शहरी निकाय का चुनाव लड़ने वालों को महापौर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद के रूप में अयोग्य ठहराने से संबंधित प्रावधान को बदल दिया गया है। भारत का नागरिक नहीं होने व गलत जानकारी देकर चुनाव में शामिल होने पर उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
अयोग्य घोषित व्यक्ति नगर निकायों में चुनाव नहीं लड़ सकते
विधानसभा के निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति भी नगर निकायों में चुनाव नहीं लड़ सकते। दो से अधिक जीवित संतान होने पर चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होंगे। केंद्र-राज्य सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवारत एजेंसियों में कार्यरत कर्मियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गयी है। नगरपालिका की बैठक में अनुपस्थिति होने पर भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं। पाषर्दों, महापौर और अध्यक्ष को इसके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक प्राप्त नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की समेकित सूची के लिए प्रपत्र तैयार किया है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, दृष्टिहीन, नि:शक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा, रिकार्ड किए गये मतों एवं पेपरसील का लेखा, निर्वाचन के मतों की गणना का चक्रवार परिणाम पत्र, निर्वाचन के मतों की गणना का अंतिम परिणाम पत्र,निर्वाचन प्रमाण पत्र इत्यादि का प्रपत्र भी जारी कर दिया है।
इन 14 नगर निकायों में होना है चुनाव
जिन 14 नगर निकायों में चुनाव होना है, उनमें छह नये नगर निकाय हैं। नवगठित गोमिया, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा नगर परिषद में पहली बार चुनाव होना है। धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मझियांव नगर निकायों में वर्ष 2020 से कार्यकाल पूरा होने के बाद से चुनाव लंबित है। इसके अलावा विभिन्न नगर निकायों के पांच वार्डों की खाली सीटों पर भी उपचुनाव कराना है।
छह नये नगर परिषद में पहली बार चुनाव
गोमिया, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा नगर परिषद में पहली बार चुनाव होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है।
उल्लेखनीय है कि 311 वार्ड पार्षद, तीन महापौर, तीन उप-महापौर, 11 अध्यक्ष और 11 उपाध्यक्ष के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों के पांच वार्डों के लिए भी उप चुनाव करायेगा। निकाय चुनाव की बात करें तो धनबाद, देवघर व चास नगर निगम, विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया और चक्रधरपुर नगर परिषद और कोडरमा, बड़की सरिया, मझियांव, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा नगर पंचायत में चुनाव होंगे।