Ranchi: रुपा तिर्की मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है. साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रही रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में अब पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना रांची और रांची सिटी एसपी पर FIR दर्ज होगा। एससीएसटी स्पेशल जज ने एक फैसले में यह आदेश दिया है.
आदेश में जज ने कहा है की सीआरपीसी 153(3) के तहत FIR दर्ज किया जाए. यह आदेश एक वायरल ऑडियो के कारण आने की बात कही जा रही है।
दरअसल रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुआ था. पहले ऑडियो में रूपा तिर्की और उसके ब्यॉयफ्रेंड शिवकुमार कनौजिया की आवाज थी. वही दूसरे ऑडियो डीएसपी पी के मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति का था. जिसमे डीएसपी पी के मिश्रा रूपा तिर्की को अपशब्द कहते हुए सुने जा सकते है.
जबकि कोर्ट ने एसटीएससी थाना प्रभारी रांची और रांची सिटी एसपी पर मामले को नहीं दर्ज़ करने के कारन FIR दर्ज़ करने का आदेश दिया है.
बता दें कि रूपा तिर्की का शव 3 मई 2021 उनके सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झूलता मिला था। झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है। पंकज मिश्रा साहिबगंज जिला के बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं।