
रांची: AIIMS देवघर में OPD का संचालन जल्द शुरू करने की अनुमति देने की राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने भारत सरकार और AIIMS को नोटिस जारी किया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर एम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है।

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य सरकार की याचिका पर वीसी के जरिये सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर ने केंद्र सरकार एवं एम्स को ओपीडी खुलवाने के लिए नोटिस जारी किया है।
राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक, झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि AIIMS देवघर में OPD का संचालन जल्द शुरू करने की अनुमति दी जाये और उसे उद्घाटन करने के नाम पर न रोका जाये।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद एम्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गयी है।
बता दें कि इससे पहले जून माह में होने वाले देवघर एम्स ओपीडी का उदघाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टाल दिया गया था।
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