Deoghar: मूक-बधिर नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय -सह- पोक्सो मामलों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने अभियुक्त को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोक्सो कांड संख्या 10/2022 के इस मामले में देवघर जिला के देवीपुर थाना अन्तर्गत बड़ा मेरखी ग्राम निवासी अभियुक्त चंदन दास को भादवि की धारा 376(2)(i) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया

जिसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा।
अभियुक्त चंदन दास के विरुद्ध आरोप था कि उसने दिनांक 11/4/2022 को मूक – बधिर विक्षिप्त नाबालिग लड़की को बाइक पर बिठाकर जंगल ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे दुकान के पास लाकर छोड़ दिया।
आरोपों को लेकर देवीपुर थाना कांड संख्या 51/2024 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया।
स्पीडी ट्रायल के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह एवं प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनाई।
मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने एवं प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो0 जैनूल अंसारी ने बहस में भाग लिया।



