New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने लाल किला पर अधिकार का दावा करने वाली अंतिम मुगल बादशाह (Last Mugal Emperor) बहादुर शाह जफर की पौत्रवधु सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका की मेरिट पर विचार किए बिना सिर्फ इसे दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि जब सुल्ताना के पूर्वजों ने लाल किला पर दावे को लेकर कुछ नहीं किया, अब कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है।
सुल्ताना का कहना था कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती लाल किला कब्जे में लिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विवेक मोरे ने कहा कि सुल्ताना बेगम लाल किला की वैध मालकिन हैं। बहादुर शाह जफर की उत्तराधिकारी सुल्ताना बेगम हैं। याचिका में कहा गया था कि लाल किला पर सरकार का कब्जा गैरकानूनी है।