नई दिल्ली: लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। चिराग पासवान ने याचिका दाखिल कर पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है।
लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान गुट के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील एके वाजपेयी के जरिये याचिका दायर की गई है। याचिका में कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उसके बावजूद लोकसभा के स्पीकर ने उन्हें पार्टी का सदन में नेता के रूप में मान्यता दी है।
उल्लेखनीय है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है।