नई दिल्ली।
अनलॉक-3 में 5 अगस्त से सरकार ने जिम और योग सेंटरों को खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन लोगों के लिए जिम जाना पहले की तरह एक आम बात नहीं रह जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसे फॉलो करना जरूरी होगा. सरकार ने कहा है कि जिम या योग सेंटर में इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं, कंटेनमेंट जोन में जिम और योग सेंटर फिलहाल नहीं खुलेंगे. कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले जिम और योग सेंटर्स को खोलने की इजाजत होगी.
ये हैं गाइडलाइन:-
► एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी.
► केवल एसिम्टोमैटिक (किसी भी प्रकार का लक्षण ना दिखना) व्यक्ति को ही जिम या योग सेंटर में एंट्री मिल सकेगी.
► फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.
► जिम या योग सेंटर में सोना, स्टीम बाथ या स्पा की अनुमति नहीं दी जाएगी.
► जिम या योग सेंटर आने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी.
► जिम या योग सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी वाले पोस्टर लगे होने चाहिए.
► इन जगहों पर ऑडियो-वीडियो के माध्यम से भी कोरोना की जानकारी दी जानी चाहिए.
► एक्सरसाइज या योग करते समय लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए.
► उचित दूरी और कम भीड़ बनाने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट में लोग बुलाना चाहिए.
► लोगों के आने और जाने की सारी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए.
► योग सेंटर में जूते या चप्पल सेंटर के बाहर ही उताकर अंदर एंट्री दी जाएगी.
► जिम में एयर कंडीशनर का तापमान 23-30 डिग्री के बीच रहना चाहिए.