रांची।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ है. 22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश अदालत ने दिया है.

अदालत के द्वारा पूर्व में 18 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर कोर्ट से समन हुआ था, लेकिन समन राहुल गाँधी को नहीं मिल पाया था, इसलिए दोबारा समन जारी किया गया है।

रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को मानहानि के एक मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 22 फरवरी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।
न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा दर्ज कराए गए 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया।
बता दें कि अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सभी चोर हैं। शिकायतवाद में कहा गया है कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय व दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।



